Kuwait Criminal Court: एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ब्लेकमेलिंग के दो अलग-अलग मामलों प्रवासियों की सजा सुनाई गई है. इतना ही नहीं इनकी सजा पूरी होने के बाद इनको देश से बाहर किए जाने के आदेश भी अदालत ने जारी किए हैं. एक्स्ट्रा मैरिटिल अफेयर के मामले में तो कोर्ट ने महिला और उसके प्रेमी दोनों को सजा दी है.
पहले मामले में कुवैत की क्रिमिनल कोर्ट ने एक महिला और उसके प्रवासी प्रेमी को शादी के बाद अफेयर रखने के मामले में शामिल होने का दोषी पाया और इन दोनों को दो-दो साल की जेल की सजा सुनाई. कुवैत में एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर रखना गैर कानूनी है. हालांकि प्रवासी की राष्ट्रीयता का खुलासा नहीं किया गया. अदालत ने उसकी सजा पूरी होने के बाद निर्वासित करने का भी आदेश दिया. मामला तब सामने में आया जब महिला के पति ने उस पर आरोप लगाते हुए लीगल कंप्लेंट दर्ज कराई. बाद में अधिकारियों ने महिला और उसके प्रेमी को पकड़ा.
दूसरा ब्लैकमेलिंग का है मामला
एक अन्य मामले में कुवैत की सर्वोच्च अपील न्यायाधिकरण, कोर्ट ऑफ कैसेशन ने एक प्रवासी के खिलाफ पिछले फैसले को बरकरार रखा. इसे एक महिला को ब्लैकमेल करने का दोषी पाया गया था. उस शख्स ने महिला को धमकी दी थी कि अगर उसने उसे चुप रहने के लिए पैसे नहीं दिए तो वह उसकी पुरानी तस्वीरें उसके पति को भेज देगा. जब महिला ने मना कर दिया तो उसने तस्वीरों को उसके पति के पास भेज दिया.
अदालत ने शुरुआती फैसले में लगाए गए जुर्माने के खिलाफ उसकी अपील को खारिज कर दिया. साथ ही कोर्ट ने आंतरिक मंत्री को देश के विदेशी निवास कानून को लागू करने और उस व्यक्ति को निर्वासित करने का निर्देश दिया.
क्या कहता है कुवैत का कानून?
अदालत के ये फैसले कुवैत में हाल ही में लागू किए गए नए निवास कानून के बीच आए हैं, जिसमें उल्लंघन के लिए सख्त दंड और भारी जुर्माना शामिल है. कानून के तहत, नियमित निवास परमिट पांच साल तक के लिए दिए जा सकते हैं, जबकि कुवैती महिलाओं और रियल एस्टेट मालिकों के बच्चों को 10 साल तक और निवेशकों को 15 साल तक की अवधि मिल सकती है.
अस्थायी या नियमित निवास नियमों का उल्लंघन करने पर एक साल तक की जेल और 3,900 डॉलर का जुर्माना हो सकता है, जबकि विजिट वीजा की अवधि से अधिक समय तक रहने पर एक साल तक की जेल और 6,500 डॉलर का जुर्माना हो सकता है.