मुंबई आतंकी हमला: कोर्ट ने 12 दिनों के लिए बढ़ाई तहव्वुर राणा की कस्टडी

मुंबई आतंकी हमला: कोर्ट ने 12 दिनों के लिए बढ़ाई तहव्वुर राणा की कस्टडी


Tahawwur Hussain Rana: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार (28 अप्रैल, 2025) को  26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की एनआईए हिरासत 12 दिन के लिए और बढ़ा दी. विशेष एनआईए न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने एनआईए के अनुरोध पर राणा की हिरासत अवधि बढ़ा दी.

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने राणा को 18 दिन की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया. केंद्रीय जांच एजेंसी ने उसकी हिरासत 12 दिनों के लिए और बढ़ाए जाने का अनुरोध किया. राणा को कड़ी सुरक्षा के बीच चेहरा ढककर अदालत में पेश किया गया.

आतंकी तहव्वुर राणा की पैरवी कर रहे हैं पीयूष सचदेवा
वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन और विशेष लोक अभियोजक नरेन्द्र मान इस मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. वहीं, दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ता पीयूष सचदेवा राणा की ओर से पैरवी कर रहे हैं.

अदालत ने अपने पिछले रिमांड आदेश में एनआईए को निर्देश दिया था कि वह राणा की हर 24 घंटे में चिकित्सा जांच कराए और उसे हर दूसरे दिन अपने वकील से मिलने की अनुमति दे. इसने राणा को केवल सॉफ्ट-टिप पेन का उपयोग करने और एनआईए अधिकारियों की उपस्थिति में अपने वकील से मिलने की अनुमति दी, जो सुनने योग्य दूरी से बाहर होंगे.

मुंबई हमले में राणा की अहम भूमिका
पिछली बहस के दौरान एनआईए ने कहा था कि साजिश के पूरे पहलू को उजागर करने के लिए राणा की हिरासत की आवश्यकता है. एजेंसी ने कहा था कि 17 साल पहले हुई घटनाओं का पता लगाने के लिए उसे विभिन्न स्थानों पर ले जाना आवश्यक है. अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ ​​दाऊद गिलानी के करीबी सहयोगी राणा के भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर उसकी पुनरीक्षण याचिका चार अप्रैल को खारिज कर दी थी जिसके बाद उसे भारत लाया गया था.

26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक समूह ने अरब सागर में समुद्री मार्ग से भारत की वित्तीय राजधानी में घुसपैठ करने के बाद एक रेलवे स्टेशन, दो लक्जरी होटलों और एक यहूदी केंद्र पर समन्वित हमले किए थे. लगभग 60 घंटे तक चले इन हमलों में 166 लोग मारे गए थे.

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