यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, एमपी के बाद अब जम्मू कश्मीर का नंबर, तीन नए कानूनों पर आज CM संग अमित

यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, एमपी के बाद अब जम्मू कश्मीर का नंबर, तीन नए कानूनों पर आज CM संग अमित


Jammu Kashmir Law Review: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार (18 फरवरी) को जम्मू-कश्मीर में लागू किए गए नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा करेंगे. इस बैठक में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहेंगे. गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार बैठक का आयोजन दिल्ली स्थित नॉर्थ ब्लॉक में किया जाएगा जहां केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकार के शीर्ष अधिकारी भी भाग लेंगे. इस बैठक का उद्देश्य ये जानना है कि इन नए कानूनों को प्रदेश में कैसे लागू किया गया है और क्या कोई चुनौतियां सामने आ रही हैं.

पिछले साल 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को देशभर में लागू किया गया था. इन नए कानूनों ने ब्रिटिश शासनकाल के भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली. गृह मंत्री अमित शाह पहले ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश और गुजरात सहित कई राज्यों में नए कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा कर चुके हैं. अब जम्मू-कश्मीर में इसकी स्थिति का आकलन किया जाएगा जिससे पता चलेगा कि वहां इनका पालन किस हद तक किया गया है और क्या सुधार की जरूरत है.

नए आपराधिक कानूनों की प्रभावी कार्यान्वयन पर आज होगी चर्चा 

जम्मू-कश्मीर में कानून-व्यवस्था सीधे केंद्र सरकार के अधीन आती है. हालांकि इस बैठक में सीएम उमर अब्दुल्ला को भी आमंत्रित किया गया है. गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को 2019 में विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था. इसके बाद से जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा और प्रशासनिक दृष्टि से कई बड़े बदलाव हुए हैं. इस बैठक से ये साफ होगा कि नए आपराधिक कानूनों को जम्मू-कश्मीर में कितनी प्रभावी तरीके से लागू किया गया है और आगे इनके कार्यान्वयन में क्या सुधार किए जा सकते हैं.

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