अनिल अंबानी को बड़ी राहत, 1169 करोड़ रुपये देगा MMRDA, जानें क्या है पूरा मामला

अनिल अंबानी को बड़ी राहत, 1169 करोड़ रुपये देगा MMRDA, जानें क्या है पूरा मामला


ये खबर अनिल के लिए राहत वाली है. रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर की सब्सिडियरी कंपनी मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. एमएमआरडीए यानी महानगर विकास प्राधिकरण को बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से एमएमओपीएल को 1,169 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया है.

दरअसल, पब्लिक पार्नटरशिप मॉडल के आधार पर बनाया गया वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर का मुंबई मेट्रो लाइन-1 को लेकर पूरा विवाद था. एमएमओपीएल की तरफ से संचालिए किए गए इस प्रोजेक्ट में रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर का बड़ा शेयर है. इस प्रोजेक्ट के भुगतान और लागत संबंधी चीजों को लेकर रिलायंस ग्रुप और एमएमआरडीए के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था.  

अनिल अंबानी को बड़ी राहत

एमएमओपीएल की तरफ से ये कहा गया था कि उसने प्रोजेक्ट में जितना निवेश किया है, उसके अनुरूप भुगतान नहीं किया गया. इसके बाद कोर्ट की तरफ इंसाफ के लिए कंपनी ने रुख किया था. अब एमएमओपीएल के दावों के बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिल्कुल सही ठहराते हुए 1169 करोड़ रुपये का एमएमआरडीए को भुगतान करने को कहा है.  

दरअसल, पिछले लंबे समय से रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है. ऐसे में हाईकोर्ट के इस फैसले से कंपनी आर्थिक तौर पर मजबूत हो सकती है. वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर कॉरिडोर एमएमओपीएल रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर और एमएमआडीए के ज्वाइंट वेंचर की ओर से मुंबई की पहली मेट्रो लाइन चलाई जा रही है.  इसमें चौहत्तर प्रतिशत हिस्सेदारी रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के पास है, जबकि का मालिकाना हक एमएणआरडीए ने अपने पास रखा हुआ है.

मजबूती हो सकती है वापसी

कोर्ट के इस फैसले से अनिल अंबानी की कंपनी की मजबूत वापसी की उम्मीद की जा रही है. अनिल अंबानी को उस वक्त बड़ा झटका लगा था जब 2020 में ब्रिटेन की अदालत में खुद को दिवालियापन का ऐलान किया. 2024 के अगस्त में सेबी ने सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया था. 2019 में सोनी एरिक्शन बकाया न चुकाने की वजह से जेल जाने से बच गए. ऐसे में ये उनके लिए एक अच्छा कमबैक माना जा रहा है.

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