‘इजरायल गए तो भेज देंगे जेल’, इस मुस्लिम देश ने लिया बड़ा फैसला, ट्रैवल पर लगाया बैन

‘इजरायल गए तो भेज देंगे जेल’, इस मुस्लिम देश ने लिया बड़ा फैसला, ट्रैवल पर लगाया बैन



<p style="text-align: justify;">गाजा पट्टी में इजरायल के हमले को लेकर बांग्लादेश में लोगों के गुस्से को देखते हुए मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अपने नागरिकों के इस यहूदी देश की यात्रा करने पर रोक लगा दी है. बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने अपने पासपोर्ट पर लिखा है कि इजरायल को छोड़कर बाकी सभी देशों के लिए ये पासपोर्ट वैध है. शेख हसीना सरकार ने 2021 में ये रोक हटा दी थी. वो भी ऐसे समय में जब गाजा पर हमले के लिए इजरायल की दुनिया भर में आलोचना की जा रही थी.</p>
<p style="text-align: justify;">बांग्लादेश की सरकारी बीएसएस समाचार एजेंसी ने बताया कि देश के गृह मंत्रालय ने अब एक निर्देश जारी कर पासपोर्ट और आव्रजन विभाग को विदेश जाने वाले नागरिकों के आधिकारिक यात्रा परमिट में ‘यह पासपोर्ट इजरायल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों के लिए वैध है’ वाक्य को फिर से लिखने को कहा है. गृह मंत्रालय के सुरक्षा सेवा प्रभाग की उप सचिव नीलिमा अफरोज ने समाचार एजेंसी को बताया कि हमने 7 अप्रैल को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>’इजरायल को छोड़ दुनिया के सभी देशों के लिए वैध है पासपोर्ट’&nbsp;</strong><br />बांग्लादेश के पुराने पासपोर्ट में पहले लिखा होता था कि ये पासपोर्ट इजरायल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों के लिए वैध है, लेकिन 2021 में शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार ने इस लाइन को हटा लिया था. उस समय संबंधित विभाग की तरफ से बताया गया था कि उनकी इजरायल को लेकर पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया गया है बल्कि ये वाक्य इसलिए हटा लिया गया ताकि दस्तावेजों में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को कायम रखा जा सके.</p>
<p style="text-align: justify;">अल जजीरा से बात करते हुए बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ. एके अब्दुल मोमेन ने कहा कि बांग्लादेश से अब कोई भी इजरायल की यात्रा नहीं कर सकता और अगर कोई ऐसा करता है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. &nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">हालांकि इस फैसले के बाद बांग्लादेशी नागरिकों को वीजा प्राप्त करने की स्थिति में किसी तीसरे देश से इजराइल की यात्रा करने की अनुमति दी गई, क्योंकि दक्षिण एशियाई राष्ट्र के आव्रजन नियमों को नियंत्रित करने वाले 17 कानूनी अधिनियमों के तहत कोई भी यात्रा पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता.&nbsp;</p>
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