ईरान ने बना नया हिजाब कानून, महिलाओं को ‘ढंग’ के कपड़े न पहनने पर मिलेगी ये सजा

ईरान ने बना नया हिजाब कानून, महिलाओं को ‘ढंग’ के कपड़े न पहनने पर मिलेगी ये सजा


Iran Hijab Law : ईरान एक देश है जहां शरिया कानून के तहत शासन चलता है. वहां लोगों को सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन में भी इन कानूनों को सख्ती से पालन कराया जाता है. वहीं, महिलाओं को हिजाब ठीक से न पहनने और बिल्कुल भी न पहनने पर सजा दी जाती रही है. जिसके खिलाफ समय-समय पर महिलाओं ने हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है. साल 2022 में एक ईरानी कुर्दिश महिला महसा अमीनी को हिजाब कानून तोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था. लेकिन पुलिस हिरासत में महसा अमीनी की मौत के बाद भारी विरोध हुआ था. जिससे ईरानी प्रशासन को बहुत परेशानी हुई थी.

लेकिन हाल ही में, देश की संसद ने एक नया हिजाब कानून पास किया है, जिसे लेकर एक बार फिर से दुनिया में चर्चाएं शुरू हो गई है. यहां तक कि खुद ईरान के राष्ट्रपति ने भी इसे सही नहीं कहा है.

क्या है ईरान का हिजाब कानून?

ईरान की संसद ने हाल ही में नया “पवित्रता और हिजाब” कानून को पास कर दिया है. ईरानी संसद में इस बिल के पक्ष में 152 सदस्यों में वोट किया. वहीं इसके विरोध में मात्र 34 वोट ही मिले. हालांकि खुद राष्ट्रपति ने इस बिल का विरोध किया था. लेकिन अब इस नए कानून के तहत अगर कोई भी महिला सार्वजनिक स्थलों पर अनुचित कपड़े पहने हुए पाई गई तो उसे चौथे दर्जे की सजा का प्रावधान किया गया है.

पुराने और नए हिजाब कानून में क्या अंतर है?

ईरान में लागू नए हिजाब कानून में सजा में बढ़ोत्तरी का प्राविधान किया गया है. पहले इस कानून के उल्लंघन पर दोषी महिला को 10 दिन से लेकर 2 महीने की सजा और 5 हजार से 5 लाख रियाल (भारतीय रुपये में 10 से लेकर 1 हजार रुपये तक) तक का जुर्माना शामिल था.

वहीं, नया पास हुए पवित्रता और हिजाब कानून के तहत उल्लंघन करने पर फोर्थ डिग्री की सजा के साथ 5 से 10 साल की कैद का प्राविधान किया गया है. वहीं जुर्माने को बढ़ाकर 18 करोड़ से 36 करोड़ रियाल के बीच (36 हजार से 75 हजार भारतीय रुपये) कर दी गई है.

नए कानून के तहत बढ़ेगी सख्ती

ईरान में इस नए कानून के पास होने के बाद देश में निगरानी के लिए सख्त हो जाएगी. हर जगह पर सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी.

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