‘कोर्ट के आदेश का पालन होगा लेकिन…’, नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर बोलीं ममता बनर्जी

‘कोर्ट के आदेश का पालन होगा लेकिन…’, नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर बोलीं ममता बनर्जी


Mamata Banerjee on Supreme Court Order: देश के सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में फिर से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है. इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार (27 मई, 2025) को राज्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों की नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर प्रेस ब्रीफिंग की. 

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार (27 मई) को कहा कि उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार शिक्षकों की नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी, लेकिन इसके अलावा सरकार नौकरी गंवाने वाले लोगों की बहाली के लिए पुनर्विचार याचिका भी दायर करेगी. 

मीडिया को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, ‘जिन शिक्षकों की नौकरी चली गई है, उन्हें नई भर्ती प्रक्रिया में उनके अनुभव और आयु में छूट का लाभ दिया जाएगा.’ उन्होंने यह भी कहा कि नई शिक्षक भर्ती के लिए अधिसूचना 31 मई तक जारी की जाएगी.

31 मई तक अधिसूचना जारी करने का है आदेश: ममता

बनर्जी ने कहा, ‘हम चाहते हैं कि जिन शिक्षकों की नौकरी चली गई है, उन्हें वापस नौकरी मिल जाए, लेकिन हमें 31 मई तक अधिसूचना जारी करने के उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के निर्देश का भी पालन करना होगा.’ उन्होंने कहा, ‘पुनर्विचार याचिका और अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया दोनों एक साथ चलेंगी.’

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया सीएम का बयान

सीएम ममता बनर्जी का यह बयान सरकारी स्कूलों के उन शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की ओर से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बीच आया है, जिन्होंने स्कूल सेवा आयोग (SSC) भर्ती घोटाले में उच्चतम न्यायालय के आदेश के कारण अपनी नौकरी खो दी थी.

नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों को एक्सपीरिएंस का मिलेगा फायदा: ममता

नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों के लिए राहत की घोषणा करते हुए बनर्जी ने कहा, ‘उम्र कोई बाधा नहीं होगी. जिन लोगों की नौकरी चली गई है, उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी, भले ही वे सामान्य आयु सीमा पार कर चुके हों. उन्हें अपने अनुभव का भी लाभ मिलेगा.’



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