क्या है रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा शिखोपुर मामला? जिसे ED ने बताया मनी लॉन्ड्रिंग का क्लासिकल केस

क्या है रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा शिखोपुर मामला? जिसे ED ने बताया मनी लॉन्ड्रिंग का क्लासिकल केस


राउज एवेन्यू कोर्ट में शिखोपुर जमीन घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में अहम सुनवाई हुई. ईडी ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि हरियाणा के शिखोपुर में जमीन सौदे से जुड़ा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का साफ और क्लासिक उदाहरण है. 

स्पेशल जज सुशांत चगोतरा की कोर्ट में ईडी की ओर से आरोपी रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को लेकर बहस की गई. कोर्ट ने 31 जुलाई को इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी करने को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. 

ईडी ने कोर्ट में क्या दी दलील 
राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में जांच एजेंसी के पास रॉबर्ट वाड्रा को लेकर अहम सबूत हैं और यह मनी लॉन्ड्रिंग का एक मजबूत उदाहरण है, जहां अपराध की आय से अचल संपत्तियां खरीदी गईं. सबूत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि अपराध की आय को प्राप्त किया गया परत-दर-परत छुपाया गया और उसका फायदा उठाया गया. 

कोर्ट में वकील ने दलील देते हुए कहा कि यह अदालत इस मामले की सुनवाई करने के लिए सक्षम है, क्योंकि अपराध की कुछ गतिविधियां दिल्ली में भी हुईं. हालांकि कोर्ट ने BNSS की धारा 223 (1) के प्रावधान पर लंबी बहस सुनी. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 (1) के मुताबिक किसी निजी शिकायत पर मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान लेने से पहले आरोपी को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है.

रॉबर्ट वाड्रा समेत 11 लोगों के खिलाफ दाखिल हो चुकी है चार्जशीट
ED ने 17 जुलाई 2025 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है. इस चार्जशीट में कुल 11 लोगों और कंपनियों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा उनकी कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटिलिटी प्राइवेट लिमिटेड उनके सहयोगी सत्यानंद याजी, केवल सिंह विरक और उनकी कंपनी ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है.  

मामला गुरुग्राम के सेक्टर 83 गांव शिकोहपुर की 3.53 एकड़ जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़ा है. जो साल 2008 में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने खरीदी थी. आरोप है कि इस डील में झूठे दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ और पर्सनल इनफ्लुएंस से कमर्शियल लाइसेंस भी लिया गया. 

ईडी ने साल 2018 में दर्ज की थी ECIR 
इस मामले में पहले ही FIR नंबर 288 दिनांक 01.09.2018 को गुरुग्राम पुलिस ने दर्ज की थी. अब ED ने जांच के बाद 16 जुलाई 2025 को 43 प्रॉपर्टीज (37.64 करोड़ की) अटैच की है और फिर चार्जशीट फाइल की गई है. फिलहाल अब कोर्ट 31 जुलाई को इस मामले में अपना आदेश जारी करेगी.

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