जम्मू कश्मीर में अवैध निर्माण का खुलासा, ED ने दो होटलों को किया अटैच, जानें पूरा मामला

जम्मू कश्मीर में अवैध निर्माण का खुलासा, ED ने दो होटलों को किया अटैच, जानें पूरा मामला


ED Action In Jammu and Kashmir: जम्मू और कश्मीर के मशहूर पर्यटक स्थल पटनीटॉप में स्थित होटल त्रिनेत्र रिजॉर्ट्स और होटल ग्रीन ऑर्किड को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत अटैच किया है. इन दोनों होटलों का कुल मूल्य 14.93 करोड़ रुपये आंका गया है.

ईडी के मुताबिक, ये दोनों होटल पटनीटॉप विकास प्राधिकरण (पीडीए) की ओर से अप्रूव्ड लिमिट से ज्यादा क्षेत्र में बनाए गए थे. दोनों होटलों ने कंस्ट्रक्शन लिमिट का उल्लंघन करते हुए अवैध निर्माण किया. अवैध रूप से प्रतिबंधित भूमि (जंगल, कृषि और आवासीय क्षेत्रों) पर अतिक्रमण कर व्यवसाय चलाया गया. इस मामले की जांच सीबीआई की ओर से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर शुरू हुई.

एफआईआर में लगाए गए आरोप:
आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग किया गया.
निर्माण की अप्रूव्ड लिमिट से अधिक निर्माण किया गया.
प्रतिबंधित क्षेत्र में होटलों और अन्य व्यवसायों का संचालन किया गया.
इन अनियमितताओं को पीडीए अधिकारियों ने जानबूझकर नजरअंदाज किया.

अवैध निर्माण और अतिक्रमण का मामला
ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि दोनों होटलों ने अप्रूव्ड लिमिट से बाहर निर्माण किया. अतिक्रमण की गई जमीन का व्यावसायिक लाभ के लिए उपयोग किया. इन अवैध संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत आस्थायी अटैचमेंट आदेश के जरिए जब्त किया गया.

अटैच की गई संपत्तियों की कुल कीमत
ईडी के अनुसार, अटैच की गई दोनों अचल संपत्तियों की कुल कीमत करीब 15 करोड़ रुपये है. इस कार्रवाई में स्पष्ट हुआ कि ये होटल कानून और नियमों का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत निर्माण में शामिल थे. प्रतिबंधित क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां चलाकर सरकारी प्राधिकरण की अनुमति की अनदेखी कर रहे थे. इन होटलों का निर्माण न केवल अप्रूव्ड लिमिट से अधिक था बल्कि यह नियमों और कानूनों का सीधा उल्लंघन है. प्रतिबंधित क्षेत्रों में निर्माण और अवैध कब्जे से राजस्व अर्जित करने के आरोपों के तहत यह कार्रवाई की गई.

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