Selby Company Case: दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया कि तुर्किए की कंपनी सेलबी एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी राष्ट्रीय सुरक्षा मंजूरी सुरक्षा कारणों से रद्द की गई है. ऐसे मामलों में कारण बताना या फिर उसे सुनवाई का समय देना संभव नहीं होता है. दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा की कुछ परिस्थितियां इतनी असाधारण होती है कि अगर कार्रवाई में देरी की जाए तो फिर आरोपी का उद्देश्य सफल हो सकता है. वहीं कोर्ट में दलील देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में कारण का खुलासा भी देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकता है.
कोर्ट में दलील देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा देश कभी-कभी ऐसी स्थिति में होता है, जहां सुनवाई का अवसर और कारण देना दोनों ही संभव नहीं होता. यही वह समय होता है जब सरकार को अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है. दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जो सेलबी एयरपोर्ट सर्विस अथॉरिटी ने सुरक्षा मंजूरी रद्द किए जाने के खिलाफ दायर की है. दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में कंपनी ने कोर्ट को बताया था कि उसे इस फैसले की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई और ना ही कोई कारण बताया गया.
देश की सुरक्षा के लिए लिया गया फैसला सबसे ऊपर
केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत लागू नहीं होते हैं. कोर्ट में दलील देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार का यह कदम कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है, जिससे सब कुछ रुक जाए ,बल्कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार कंपनी के पास है. अगर कोर्ट यह पाता है कि सरकार ने गलत तरीके से फैसला लिया है तो हस्तक्षेप किया जा सकता है. हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में शुक्रवार को भी सुनवाई करेगा.