नए वक्फ बोर्ड में शिया, सुन्नी के साथ महिलाएं भी होंगी शामिल, किरेन रिजिजू ने किया कंफर्म

नए वक्फ बोर्ड में शिया, सुन्नी के साथ महिलाएं भी होंगी शामिल, किरेन रिजिजू ने किया कंफर्म


Waqf Amendment Bill 2025: आज (2 अप्रैल) लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया गया. इसे संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने प्रस्तुत किया. इस बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय हुआ है. किरेन रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल में अब दो की जगह तीन सदस्य होंगे. इनका कार्यकाल 6 साल का होगा. अगर ट्रिब्यूनल में आपकी समस्या का हल न हो, तो आप कोर्ट जा सकते हैं. यह नया नियम बिल में जोड़ा गया है.

वक्फ बोर्ड में शिया, सुन्नी और महिलाएं भी शामिल

रिजिजू ने बताया कि वक्फ बोर्ड में शिया, सुन्नी और महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा. साथ ही, बोर्ड में 3 सांसद भी होंगे. उन्होंने साफ किया कि वक्फ का मामला धर्म से नहीं, बल्कि संपत्ति की सुरक्षा से जुड़ा है. सरकार चाहती है कि वक्फ बोर्ड का कामकाज आसानी से चले. उन्होंने कहा कि जो संपत्ति रजिस्टर्ड है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी. यह कानून किसी की जमीन छीनने के लिए नहीं है.

क्यों जरूरी थे ये बदलाव?

रिजिजू ने यह भी बताया कि नए बदलाव क्यों जरूरी थे. उनके मुताबिक, यूपीए सरकार ने पहले वक्फ कानून में ऐसे बदलाव किए थे, जिससे यह बाकी कानूनों से ऊपर हो गया था. इस वजह से अब नए संशोधन लाने पड़े.

“सरकार का इरादा साफ”

इस बिल का मकसद वक्फ बोर्ड को बेहतर बनाना और उसकी संपत्ति का सही प्रबंधन करना है. किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार का इरादा साफ है कि वक्फ की व्यवस्था को मजबूत करना, न कि किसी का नुकसान करना. यह बिल पास होने के बाद वक्फ से जुड़े लोगों को अपनी शिकायतें रखने और हल पाने का बेहतर मौका मिलेगा. अब देखना है कि लोकसभा में इस पर क्या चर्चा होती है और यह कब कानून बनेगा.

संशोधन विधेयक को कोर्ट में मिल सकती है चुनौती

भारत में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रमुख संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने बुधवार को कहा कि वह वक्फ (संशोधन) विधेयक को अदालत में चुनौती देगा। बोर्ड ने इसे एक ‘काला कानून’ करार दिया और इसे समुदाय के अधिकारों को खतरे में डालने वाला बताया

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