पहलगाम आतंकवादी हमले पर टिप्पणी को लेकर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के विधायक अमीनुल इस्लाम को बुधवार (14 मई, 2025) को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया. हालांकि उसी दिन उन्हें अदालत से जमानत भी मिल गई. पुलिस ने गुरुवार (15 मई, 2025) को इसकी पुष्टि की.
इससे पहले नागांव जिले के धींग से एआईयूडीएफ विधायक इस्लाम को पहलगाम हमले के दो दिन बाद 24 अप्रैल, 2025 को पंचायत चुनावों की रैली में उनकी टिप्पणियों के लिए गिरफ्तार किया गया था. नागांव के पुलिस अधीक्षक (एसपी) स्वप्ननील डेका ने कहा, “इस्लाम को बुधवार को अदालत ने जमानत दे दी थी, लेकिन उन्हें एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि उनके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए, उनकी रिहाई से सुरक्षा संबंधी मुद्दे पैदा हो सकते थे.”
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद हिरासत में लिया गया
उन्होंने कहा कि इस्लाम को नागांव जिला मजिस्ट्रेट नरेंद्र कुमार शाह के आदेश के बाद हिरासत में लिया गया, जिसमें पुलिस रिपोर्ट का हवाला दिया गया था और कहा गया था कि विधायक सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं. इसके बाद उन्हें एनएसए की धारा 3(2) के तहत हिरासत में लिया गया. डेका ने कहा, “विधायक फिलहाल नागांव सेंट्रल जेल में बंद हैं. एनएसए के प्रावधानों के तहत हर तीन महीने में हिरासत की समीक्षा की जाती है और उन्हें एक साल के लिए हिरासत में रखा जा सकता है.”
असम पुलिस ने क्या बताया?
असम पुलिस ने एक्स पर पोस्ट किया, “विधायक अमीनुल इस्लाम की ओर से सार्वजनिक रूप से दिए गए वायरल भ्रामक और भड़काऊ बयान और जिससे प्रतिकूल स्थिति पैदा होने की संभावना थी, इसके आधार पर नागांव पीएस केस 347/25 को धारा 152/196/197(1)/113(3)/352/353 बीएनएस के तहत रजिस्टर्ड किया गया था. इसी के बाद गिरफ्तार किया गया है.”
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