पहलगाम मामले को लेकर दाखिल याचिका खारिज, लगातार पीआईएल दाखिल करने वाले वकील को SC की फटकार

पहलगाम मामले को लेकर दाखिल याचिका खारिज, लगातार पीआईएल दाखिल करने वाले वकील को SC की फटकार


पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दाखिल एक याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी को को कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि लगातार याचिका दाखिल करने वाले इस याचिकाकर्ता का उद्देश्य सिर्फ प्रचार हासिल करना है. उसकी कथित जनहित याचिकाओं के पीछे जनहित का कोई इरादा नहीं होता.

वकील विशाल तिवारी ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर समेत सभी पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर सरकार को निर्देश दे. सुनवाई शुरू होते ही 2 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस सूर्य कांत ने कहा, ‘आप लगातार याचिका क्यों दाखिल करते रहते हैं? आपको कौन इसके लिए उकसाता है?’

पहलगाम मामले के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा होने की तरफ इशारा करते हुए जस्टिस सूर्य कांत ने कहा, ‘आप इस विषय की संवेदनशीलता को नहीं समझते? अगर आपने जिरह की तो आपके ऊपर इतना हर्जाना लगाएंगे जो उदाहरण बने.’ विशाल तिवारी ने याचिका वापस लेने की बात कही, लेकिन कोर्ट ने इसकी अनुमति न देते हुए याचिका खारिज कर दी.

आदेश लिखवाते हुए जज ने कहा, ‘यह याचिकाकर्ता लगातार याचिकाएं दाखिल करता रहता है. उसका मकसद सिर्फ अपना प्रचार करना होता है. उसे विषय की गंभीरता और जनहित से कोई सरोकार नजर नहीं आता.’ ध्यान रहे कि पिछले कुछ सालों से वकील विशाल तिवारी ने लगातार जनहित याचिकाएं दाखिल की हैं. किसी घटना के चर्चा में आते ही उसके आधार पर वह कोई न कोई याचिका दाखिल कर देते हैं. उनकी ज्यादातार याचिकाएं बेनतीजा रहती हैं. सोमवार को उन्हें जिस तरह की फटकार लगी है, ऐसा पहले भी कुछ मौकों पर हो चुका है.

 

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