PPF Account: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खाताधारकों के लिए एक बहुत राहत की खबर आई है. सरकार ने पीपीएफ (PPF Account) में नॉमिनी डिटेल अपडेट करने या मोडिफाई करने की सर्विस फ्री कर दी है. इससे छोटी सेविंग्स करने वालों को आने वाले समय में बहुत आसानी होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को इसकी घोषणा की.
वित्त मंत्री के अनुसार, पीपीएफ अकाउंट में नॉमिनी डिटेल को अपडेट या मोडिफाई करने के लिए वित्तीय संस्थानों की ओर से फीस लिए जाने की खबर मुझे हाल ही में मिली है. उन्होंने कहा कि पीपीएफ खातों में नामांकित व्यक्तियों की डिटेल को अपडेट करने से जुड़े किसी भी शुल्क को हटाने के लिए 2 अप्रैल, 2025 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम 2018 में आवश्यक बदलाव किए गए हैं.
Recently was informed that a fee was being levied by financial institutions for updating/modifying nominee details in PPF accounts.
Necessary changes are now made in the Government Savings Promotion General Rules 2018 via Gazette Notification 02/4/25 to remove any charges on… pic.twitter.com/Hi33SbLN4E
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 3, 2025
अब चार लोगों को बना सकेंगे नॉमिनी
राजपत्र अधिसूचना में सरकार द्वारा संचालित लघु बचत योजनाओं के लिए नामांकन रद्द करने या उसमें बदलाव करने के लिए 50 रुपये का शुल्क समाप्त कर दिया गया है. उन्होंने कहा, हाल ही में पारित बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 जमाकर्ताओं के पैसे, सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गए सामान व सुरक्षा लॉकर के भुगतान के लिए अधिकतम चार लोगों को नॉमिनी बनाने की अनुमति है.
बता दें कि मंगलवार को लोकसभा में पारित बैंकिंग कानून (संशोधन), विधेयक, 2024 में बैंक अकाउंट होल्डर को अपने खाते में चार लोगों को नॉमिनी बनाने की इजाजत दे दी गई है. इसके चलते डिपॉजिटर्स के पास एक हर समय में या एक के बाद एक 4 लोगों को नॉमिनी बनाने का आप्शन होगा. इसी के साथ बैंक में लॉकर लेने वाले ग्राहकों के पास केवल क्रमिक नामांकन का ही विकल्प होगा ताकि नामांकित व्यक्ति की अनुपस्थिति में जमा धन का हस्तांतरण सही तरीके से हो सके.
परिवार के हित की होगी रक्षा
पहले के नियम के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति अपने दो बच्चों और अपनी बुजुर्ग मां अपने पीपीएफ अकाउंट और सेफ्टी लॉकर का नॉमिनी बनाना चाहता, तो उसे नॉमिनी डिटेल अपडेट करने के लिए भी फीस देनी पड़ती थी और नॉमिनी की संख्या भी सीमित थी. इससे लंबे कानूनी विवाद के होने के साथ-साथ सही लाभार्थी भी कई बार अनजाने में चूक जाते थे. हाल ही में हुए बदलावों के साथ अब बिना किसी चार्ज के तीन व्यक्तियों को नॉमिनी बना सकेंगे. इससे न केवल परिवार के हितों की रक्षा होगी, बल्कि संपत्ति नियोजन की प्रक्रिया भी आसान होगी.
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