GST जैसे अप्रत्यक्ष करों का प्रबंधन करने वाले केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने एक एडवाइजरी जारी कर जनता को जीएसटी से जुड़े फर्जी और धोखाधड़ी समन के खिलाफ सतर्क किया है. CBIC ने टैक्सपेयर्स को किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत जीएसटी इंटेलिजेंस निदेशालय (DGGI) या केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) प्राधिकरण को रिपोर्ट करने का आग्रह किया है.
कैसे करते हैं ठग फर्जी समन जारी
कुछ लोगों द्वारा फर्जी समन बनाए और भेजे जाने की खबरें सामने आई हैं. ये समन CBIC के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI) या CGST कार्यालयों के तहत चल रही किसी जांच के तहत भेजे जाने का दावा करते हैं. CBIC ने बताया कि ये फर्जी समन असली समन से काफी मिलते-जुलते होते हैं. इन दस्तावेजों में विभाग का लोगो और फर्जी डॉक्युमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) शामिल होते हैं, जिससे ये प्रामाणिक और वास्तविक दिखते हैं.
फर्जी जीएसटी समन से बचने के लिए क्या करें
CBIC ने जनता को सलाह दी है कि वे ऐसी किसी भी संचार सामग्री की प्रामाणिकता को ऑनलाइन वेरिफाई करें. इसके लिए कदम उठाएं:
- CBIC पोर्टल के इस सेक्शन पर जाएं (esanchar.cbic.gov.in/DIN/DINSearch)
- Verify CBIC-DIN विंडो में जाएं
- संचार की प्रामाणिकता की जांच करें
- यदि यह संचार असली है, तो ऑनलाइन सुविधा इसकी पुष्टि करेगी.
संदिग्ध समन मिलने पर क्या करें?
- तुरंत DGGI या CGST प्राधिकरण से संपर्क करें
- फर्जी समन या अन्य संदिग्ध गतिविधि की जानकारी प्रदान करें
- अपनी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी साझा करने से बचें
जीएसटी फर्जी समन के मामलों को देखते हुए CBIC ने जनता को सतर्क रहने और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है. ऐसे मामलों में सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है.