सोशल मीडिया अकाउंट के लिए बच्चों को पैरेंट्स से लेनी होगी मंजूरी, डेटा सुरक्षा पर बिल में क्या?

सोशल मीडिया अकाउंट के लिए बच्चों को पैरेंट्स से लेनी होगी मंजूरी, डेटा सुरक्षा पर बिल में क्या?


Social Media Use for Children: आज के समय में सभी के हाथ में स्मार्टफोन है. युवा से लेकर बुजुर्ग तक, हर कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव है. जहां एक तरफ सोशल मीडिया के फायदे हैं, तो दूसरी तरफ इसके नुकसान भी हैं. अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए माता-पिता की सहमति लेनी होगी. दरअसल, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) नियमों के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं. इसे लेकर 18 फरवरी तक आने वाली आपत्तियों के आधार पर बैठक में बदलाव किया जाएगा नहीं तो इसे जारी रखा जाएगा.

लंबे समय से किया जा रहा था इंतजार

व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण नियमों का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था. सरकार ने अब जो मसौदा तैयार किया है, उसमें नियमों के उल्लंघन पर किसी दंडात्मक कार्रवाई का जिक्र नहीं है. अभी सरकार ने नियम जारी करने को लेकर लोगों से राय मांगी है. इस पर 18 फरवरी के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा. जिसमें लोगों की राय पर गौर किया जाएगा. इसके साथ ही नियम नहीं मानने वाली कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा.

250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान

इस अधिसूचना में कहा गया है कि व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम-2023 की धारा 40 की उप-धाराओं (1) और (2) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अधिनियम के लागू होने की तिथि को या उसके बाद बनाए जाने वाले प्रस्तावित नियमों का मसौदा लोगों की जानकारी के लिए जारी किया है. कहा गया है कि इन मसौदा नियमों पर 18 फरवरी 2025 के बाद विचार किया जाएगा. इस नियम में डेटा फिड्यूशरी पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है.

ये भी पढ़ें-

अब नहीं लगा पाएंगे Wi-Fi नेटवर्क में सेंध, सरकार ने इन VPN Apps पर की बड़ी कार्रवाई, ऐप स्टोर से हुए डिलीट



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *