GST on Life and Health Insurance: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार रात जीएसटी 2.0 के तहत कई बड़े जीएसटी सुधारों का ऐलान किया. इस दौरान हेल्थ सेक्टर को बड़ा तोहफा दिया गया है. पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर लगने वाले प्रीमियम पर जीएसटी मुक्त करने का फैसला लिया गया है. मौजूदा समय में स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर 18 परसेंट की दर से जीएसटी वसूला जाता है. अब जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत इनके प्रीमियम पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा. यह नया नियम 22 सितंबर से लागू हो जाएगा.
आम आदमी के लिए किफायती होगा इंश्योरेंस
वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी 2.0 के तहत लिए गए इस फैसले से आम आदमी के लिए इंश्योरेंस पहले के मुकाबले अधिक किफायती होगा और देशभर में इसका दायरा और ज्यादा बढ़ेगा. इसी के साथ आगे चलकर सभी व्यक्तिगत यूलिप प्लान, फैमिली फ्लोटर प्लान और टर्म प्लान जीएसटी से मुक्त हो जाएंगे. टर्म लाइफ, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप) और एंडोमेंट प्लान सभी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की कैटेगरी में आते हैं. अब इस नए बदलाव के साथ इन पर जीएसटी जीरो हो जाएगा. साथ ही इनका रीइंश्योरेंस भी जीरो जीएसटी की कैटेगरी में आ जाएगा.
अब सिर्फ बेस प्रीमियम का ही करना होगा भुगतान
जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत मिले इस छूट के बाद अब ग्राहक केवल बेस प्रीमियम का ही भुगतान करेंगे. उन्हें इस पर अलग से जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा. इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे पॉलिसीज के प्रीमियम में लगभग 15 परसेंट तक की कमी आ सकती है, जिससे ये अधिक किफायती हो जाएंगे और देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनकी पहुंच बढ़ेगी. मान लीजिए कि अगर कोई पॉलिसीहोल्डर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए 100 रुपये का प्रीमियम देता है, तो अब तक उसे 18 परसेंट जीएसटी के साथ 118 रुपये देने पड़ते थे. जबकि अब ऐसा नहीं होगा.
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