Income Tax Calculation: भारत सरकार ने सालाना 12 लाख तक की आमदनी को टैक्स फ्री कर देने की घोषणा कर दी है. स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12 लाख 75 हजार तक की आमदनी टैक्स फ्री है. लेकिन क्या आप जानते है कि आपको इससे एक लाख अधिक आमदनी पर भी एक पैसा टैक्स नहीं देना पड़ेगा. यानी 13 लाख 70 हजार तक की आमदनी पर भी आपको जीरो इनकम टैक्स भरना होगा. बस इसके लिए आपको एक ऐसा निवेश करना होगा, जो बुढ़ापे में आपके लिए बड़े काम की साबित होने वाली है. यानी आम के आम और गुठली के दाम. आप एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश कर 13 लाख 70 हजार तक की आमदनी पर टैक्स देने से बच सकते हैं.
यह गणित आपको 13.70 लाख आमदनी पर भी टैक्स से बचाएगा
सैलरीड पर्सन होने पर एनपीएस में बेसिक सैलरी का 14 फीसदी तक निवेश करने पर इनकम टैक्स में डिडक्शन का लाभ मिलता है. मान लीजिए कि आपकी सैलरी 13 लाख 70 हजार रुपये है. इसकी बेसिक सैलरी 6 लाख 85 हजार तक हो सकती है. छह लाख 85 हजार का 14 फीसदी 95 हजार 900 रुपया होगा. यानी एनपीएस में इतना जमा करने पर आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन का लाभ मिल सकता है.
इसमें 75 हजार स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी जोड़ लीजिए. तो कुल राशि डिडक्शन के लिए एक लाख 70 हजार हजार हो जाती है. इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक, 12 लाख तक की सालाना आमदनी पर वैसे ही टैक्स नहीं लगना है. एनपीएस डिडक्शन और स्टैंडर्ड डिडक्शन के एक लाख 70 हजार रुपये मिलाने के बाद इस तरह से सालाना 13 लाख 70 हजार तक की आमदनी टैक्स फ्री हो सकती है.
एम्पलॉयर पर निर्भर करेगा बेनिफिट दिलाना
हालांकि, 13 लाख 70 हजार तक की आमदनी पर टैक्स के झंझट से मुक्त हो जाना इतना आसान भी नहीं है. यह तभी संभव है, जब एम्प्लॉयर कंपनी के कॉस्ट के हिस्से के रूप में एनपीएस बेनिफिट देता है. स्टाफ इसे खुद नहीं चुन सकते. एनपीएस लगभग 10 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन मुश्किल से 22 लाख टैक्सपेयर्स ने इसमें निवेश किया है.
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