बदल गया प्लेन से सफर का नियम! टिकट बुक करने से पहले जरूर जान लें बैगेज से जुड़ा नया रूल

बदल गया प्लेन से सफर का नियम! टिकट बुक करने से पहले जरूर जान लें बैगेज से जुड़ा नया रूल


New Hand Baggage Policy: अगर आप हाल फिलहाल में कहीं जाने के लिए हवाई सफर के बारे में सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. हैंड बैगेज के लिए नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) एक नई पॉलिसी लेकर आई है. इस नए नियम के बारे में जानना जरूरी है, नहीं तो एयरपोर्ट पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

दरअसल, सिक्योरिटी चेकपॉइंट्स पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए BCAS और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने हैंड बैगेज की नीति को कड़ा कर दिया है, जिसका पालन अब सभी एयरलाइंस को भी करना पड़ेगा. इस नए नियम के तहत अब यात्री विमान के अंदर अपने साथ केवल एक ही हैंड बैग ले जा पाएंगे. फ्लाइट चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल फ्लाइट के अंदर अब केवल एक ही हैंड बैग के साथ जाने की अनुमति मिलेगी. 

7 किलो तक का ही हो बैग का वजन

BCAS की नई हैंड बैगेज पॉलिसी के मुताबिक, अब यात्री फ्लाइट के अंदर एक हैंड या केबिन बैग ही ले जा पाएंगे. एयर इंडिया ने कहा, इकोनॉमी या प्रीमियम इकोनॉमी क्लास में सफर करने वाले पैसेंजर्स को 7 किलोग्राम तक वजन के एक हैंड बैगेज ले जाने की अनुमति है, जबकि फर्स्ट या बिजनेस क्लास में यात्रा करने वालों के लिए लगभग 10 किलोग्राम है. एयरलाइंस के तय नियम के मुताबिक, हैंड बैग का टोटल डायमेंशन ऊंचाई में 55 सेमी (21.6 इंच), लंबाई में 40 सेमी (15.7 इंच) और चौड़ाई में 20 सेमी (7.8 इंच) से अधिक नहीं होना चाहिए. 

इन यात्रियों को मिलेगी छूट

जिन यात्रियों ने 2 मई, 2024 से पहले टिकट बुक कराया है, उन्हें फिलहाल इस नियम के दायरे से बाहर रखा जाएगा. इस तारीख के बाद किए गए किसी भी बदलाव पर हैंड बैगेज की नई पॉलिसी लागू होगी. इसके साथ ही अगर कोई यात्री अपने साथ पर्स या लैपटॉप बैग लेकर जाना चाहे, तो उसका भी वजन 3 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए.  

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