किसी को भरनी है बच्चों की फीस, किसी को चुकानी है EMI… को-ऑपरेटिव बैंक के कस्टमर परेशान

किसी को भरनी है बच्चों की फीस, किसी को चुकानी है EMI… को-ऑपरेटिव बैंक के कस्टमर परेशान


Maharashtra: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मुंबई के न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर छह महीने के लिए लेन-देन पर प्रतिबंध लगा दिया है. बैंक की लोन देने की कार्यप्रणाली में अनियमितता का हवाला देते हुए यह कदम उठाया गया है. आरबीआई के रातों-रात जारी आदेश के बाद सैकड़ों खाताधारकों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

आरबीआई ने महाराष्ट्र में बैंक की शाखा में सभी तरह के कामकाज को रोकने के लिए नोटिस जारी किया है, जिससे बैंक को बिना स्वीकृति के पैसों का लेन देन करने से रोक दिया गया. न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के एक ग्राहक भूपेंद्र ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, “मैं दो घंटे से लाइन में खड़ा हूं. अगर कोई आपात स्थिति आती है तो हम अपना पैसा कैसे निकालेंगे? बैंक ने हमें बताया कि हम लॉकर से पैसे निकाल सकते हैं. बाकी पैसा पाने के लिए छह महीने का इंतजार करना होगा. ऐसे कुछ उपाय किए जाने की जरूरत है, जहां ग्राहकों को हल्के में न लिया जाए.”

‘ईएमआई चुकानी है, पता नहीं कब मिलेंगे पैसे’

बैंक की एक अन्य ग्राहक सीमा वाघमारे ने कहा, “हमने कल ही पैसे जमा किए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा. उन्हें हमें बताना चाहिए था कि ऐसा होने वाला है. वे कह रहे हैं कि हमें तीन महीने के भीतर हमारा पैसा मिल जाएगा. हमें ईएमआई चुकानी है, हमें नहीं पता कि हम यह सब कैसे करेंगे.”

‘बच्चे की फीस भरनी है, अब कैसे करेंगे मैनेज’

एक अन्य खाता धारक आशोक शेट्टी ने कहा, “मुझे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई हो रही हैं. मैं नियमित रूप से इस बैंक से पैसे निकालता हूं. मुझे अपने बच्चों की फीस भरनी है और इसके लिए मुझे पैसे चाहिए. बैंक के अधिकारियों का कहना है कि हमें छह महीने तक पैसे नहीं मिलेंगे. मेरे पास इस बैंक में 6 लाख रुपये हैं.”

न्यू इंडिया बैंक की ग्राहक विद्या ने कहा, मेरे सारे फिक्स्ड डिपॉजिट यहीं हैं. अब अचानक कहा जा रहा है कि कुछ नियमों के तहत ही पैसे निकाल सकते हैं. हमें पहले से जानकारी दी जानी चाहिए थी, ताकि हम अपनी आर्थिक स्थिति संभाल सकें. आरबीआई ने कुछ शर्तों के तहत ग्राहकों को सीमित धनराशि निकालने की अनुमति दी है, लेकिन ग्राहकों का कहना है कि यह राशि काफी नहीं है.

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