Agusta Westland scam: अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में आरोपी क्रिश्चियन जेम्स मिशेल की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मिशेल ने अपनी याचिका में कहा कि उसने अपनी अधिकतम सजा पूरी कर ली है, इसलिए उसे जमानत दी जाए. जबकि ईडी ने उसकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वो ब्रिटिश नागरिक है और देश छोड़कर भाग सकता है. सुनवाई के दौरान ईडी के वकील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे. कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होकर दलील रखने को कहा.
ईडी ने हाई कोर्ट में मिशेल की जमानत याचिका का विरोध किया. जांच एजेंसी ने कहा कि मिशेल को सुप्रीम कोर्ट ने केवल सीबीआई के मामले में जमानत दी है, ईडी मामले में नहीं. वह ब्रिटिश नागरिक है इसलिए वह भाग सकता है. उसके भागने का खतरा है. जबकि मिशेल के वकील ने कहा कि मिशेल के भागने का कोई खतरा नहीं है उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है. उसके पास आज की तारीख में पासपोर्ट नहीं है. अगर जमानत दी जाती है तो वो ट्रायल कोर्ट की अनुमति लेकर बाहर जा सकता है.
18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने दी थी जमानत
मिशेल के वकील ने कहा कि उसने अधिकतम सजा पूरी कर ली है. छह साल 2 महीने की सजा काट चुका है, जबकि 4 महीने दुबई में कस्टडी रहा है. इस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में 28 फरवरी को अगली सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी को अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में जमानत दे दी है. शीर्ष अदालत ने जमानत देते हुए कहा कि जिस स्पीड से इस मामले में सुनवाई हो रही है, उससे 25 सालों में ये मुकदमा पूरा नहीं हो सकता है.
2018 में मिशेल को किया गया था गिरफ्तार
मिशेल को 4 दिसंबर, 2018 को गिरफ्तार किया गया और प्रत्यर्पित किया गया, जबकि एफआईआर 2013 में दर्ज की गई थी. 3,600 करोड़ रुपये के घोटाले में अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद शामिल है. ANI के मुताबिक, PMLA के इस मामले में कुल 60 आरोपी हैं जिनमें से 21 आरोपी तो जांच में ही शामिल नहीं हुए.
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