पाकिस्तान की एक अदालत ने जेल में बंद इमरान खान को लेकर दिया बड़ा फैसला, जानिए क्या

पाकिस्तान की एक अदालत ने जेल में बंद इमरान खान को लेकर दिया बड़ा फैसला, जानिए क्या


पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मिलने आने वालों से सप्ताह में दो बार मुलाकात की सुविधा सोमवार को बहाल कर दी. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने अधिकारियों को सप्ताह के दो अलग-अलग दिन खान की दो मुलाकातों की व्यवस्था करने का आदेश दिया. उच्च न्यायालय ने कहा कि लेकिन मुलाकात करने वालों को राजनीतिक बयान देने की अनुमति नहीं होगी.

खान के वकील जहीर अब्बास ने कहा कि यह सहमति बनी है कि खान को सप्ताह में दो दिन मुलाकात की अनुमति दी जाएगी. उन्होंने कहा कि खान मंगलवार को अपने परिवार और वकीलों के साथ तथा बृस्पतिवार को दोस्तों से मुलाकात कर सकते हैं.

खान 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से हटाए जाने के बाद से दर्जनों मामलों का सामना कर रहे हैं.

पाकिस्तान में इन दिनों आतंकवाद की आग फैली हुई

हाल ही में पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस हाईजैक की घटना के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के चीफ इमरान खान का आदियाला जेल से एक पैगाम दिया था. मंगलवार (11 मार्च, 2025) को भेजे गए इस संदेश में इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में इन दिनों आतंकवाद की आग फैली हुई है, जबकि उनके शासनकाल में ऐसा नहीं था.

उन्होंने कहा, ‘आतंकवाद ने एक बार फिर देश में अपनी जड़ें जमा ली हैं. हमारे कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान ने आतंकवाद पर सफलतापूर्वक अंकुश लगाया था और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रहा था. वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में हमारी रैंकिंग में चार पायदान का सुधार हुआ था. हालांकि, सत्ता परिवर्तन ने इस प्रगति को उलट दिया और दुर्भाग्य से, पाकिस्तान एक बार फिर वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश बन गया है.’

 



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