भारत के कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस अब रैगिंग जैसी शर्मनाक घटनाओं को लेकर और ज्यादा सतर्क होंगे. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को कड़ा निर्देश जारी किया है कि रैगिंग के मामलों में अब सिर्फ शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न ही नहीं, बल्कि भाषा, क्षेत्र, जाति, रंग, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या आर्थिक पृष्ठभूमि पर की गई कोई भी टिप्पणी भी रैगिंग मानी जाएगी. यानी अब किसी को ‘बिहारी’, ‘जाट’, ‘चिंकी-पिंकी’ जैसी संकीर्ण पहचान से पुकारना भी कानूनन अपराध होगा.
नए सेशन से पहले अलर्ट मोड पर संस्थान
देशभर के विश्वविद्यालयों में नए सत्र की एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसी को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने सभी संस्थानों चाहे वो IIT, IIM, NIT, मेडिकल, लॉ, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट कॉलेज हों को सख्ती से एंटी-रैगिंग रेग्युलेशन 2009 और नई संशोधित गाइडलाइन का पालन करने को कहा है.
कैंपस में दिखेगी सख्ती
अब हर संस्थान को अपने कैंपस में एंटी-रैगिंग कमेटी बनानी होगी. ये कमेटी कैंटीन, हॉस्टल, शौचालय, बस स्टैंड जैसे स्थानों का औचक निरीक्षण करेगी. इसके अलावा अब डार्क प्लेस यानी ऐसे कोने जहां आमतौर पर निगरानी नहीं होती, वहां CCTV कैमरे लगाने होंगे. छात्रों से संवाद और काउंसलिंग को नियमित रूप से किया जाएगा, ताकि रैगिंग की शुरुआत में ही खतरे को भांपा जा सके.
वीडियो से होगा जागरूकता अभियान
जहां पहले सिर्फ पोस्टर और वर्कशॉप के जरिए छात्रों को जागरूक किया जाता था, अब यूजीसी छोटे-छोटे वीडियो के जरिए अभिभावकों, छात्रों और शिक्षकों तक एंटी-रैगिंग का संदेश पहुंचाएगा. इस कदम का उद्देश्य छात्रों को भावनात्मक और मानसिक स्तर पर भी मजबूत बनाना है.
ऑनलाइन आवेदन में भी बदलाव
अब कॉलेज एडमिशन फॉर्म में एंटी-रैगिंग की जानकारी देनी होगी और छात्रों व उनके माता-पिता से रैगिंग न करने का शपथपत्र लेना अनिवार्य होगा. यह एक कानूनी दस्तावेज होगा जिसमें छात्र यह लिखित रूप में वादा करेगा कि वह किसी भी प्रकार की रैगिंग में शामिल नहीं होगा.
पारदर्शिता के लिए वेबसाइट पर जानकारियां
हर संस्थान की वेबसाइट पर एंटी-रैगिंग कमेटी के सदस्यों के नाम, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन, ईमेल आदि की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी. यदि किसी भी तरह की शिकायत आती है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी.
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