GST 2.0: जीएसटी काउंसिल की 3-4 सितंबर को हुई बैठक में टैक्स स्लैब के स्ट्रक्चर को आसान बनाते हुए 5 परसेंट और 18 परसेंट के स्लैब को मंजूरी दे दी गई है. इसे 22 सितंबर से लागू किया जाएगा. इसका सीधा फायदा देश की आम जनता को मिलेगा क्योंकि कई जरूरी वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएंगी. अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि जीएसटी 2.0 से आपकी कितनी सेविंग हो जाएगी, तो सरकार ने इसका भी सॉल्यूशन दे रखा है.
जीएसटी रिफॉर्म्स की घोषणा के बाद सरकार ने ‘savingwitgst.in’के नाम से एक वेबसाइट शुरू की है. इसके जरिए आप चीजों की 22 सितंबर से पहले और बाद की कीमतों में तुलना कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपकी किस सामान पर कितनी बचत होगी.
इस तरह से करें चेक
‘savingwitgst.in’वेबसाइट की शुरुआत सरकार के My Gov प्लेटफॉर्म की तरफ से की गई है. इसमें कई अलग-अलग तरह की कैटेगरीज हैं जैसे कि खाने-पीने की चीजों की अलग कैटेगरी, स्नैक्स आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, किचन आइटम्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी चीजों की अलग कैटेगरी.
किस सामान पर आपको कितनी बचत होगी यह देखने के लिए आपको सबसे पहले अपनी पसंदीदा सामान को कार्ट में डालना होगा. इसके बाद कार्ट में बेस प्राइस, वैट के समय की कीमत और नेक्स्ट-जेन जीएसटी के बाद की कीमत दिखाई देगी. इस तरह से आप जान पाएंगे कि किस चीज पर आपको कितनी बचत होने वाली है. मान लीजिए कि आपने कार्ट में दूध को शामिल किया है, तो 60 रुपये प्रति लीटर दूध की कीमत वैट के साथ 63.6 रुपये और नेक्स्ट-जेन जीएसटी के तहत 60 रुपये दिखाई जाएगी.
Next-Gen GST is here! Wondering how much you can save?
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— MyGovIndia (@mygovindia) September 6, 2025
2-स्ट्रक्चर टैक्स स्लैब को दी गई मंजूरी
जीएसटी काउंसिल की बैठक में 12 परसेंट और 28 परसेंट के टैक्स स्लैब को खत्म कर सिर्फ दो टैक्स स्लैब- 5 परसेंट और 18 परसेंट को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा, सिन गुड्स और लग्जरी आइटम्स पर 40 परसेंट का टैक्स भी लगाया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों को लागू करने की घोषणा की थी.
जीएसटी रिफॉर्म्स से रोजमर्रा जरूरतों की चीजों और पैकेज्ड फूड आइटम्स पर सीधी बचत होगी. इसी के साथ अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले छेना या पनीर और सभी भारतीय ब्रेड जैसे उत्पादों पर अब जीरो टैक्स लगेगा, जबकि साबुन, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, टेबलवेयर और साइकिल जैसे घरेलू सामान पर 5 परसेंट जीएसटी लगेगा.
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