ITR फाइल करने के बाद कर रहे रिफंड का इंतजार? जानें कितने दिन में अकाउंट में आएंगे पैसे

ITR फाइल करने के बाद कर रहे रिफंड का इंतजार? जानें कितने दिन में अकाउंट में आएंगे पैसे


ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न भरने का प्रॉसेस शुरू हो चुका है. इस बार इसकी डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी गई है. हालांकि, अगर आप लास्ट डेट तक आईटीआर फाइल करने से चूक जाते हैं, तो आप पेनाल्टी और इंटरेस्ट के साथ 31 दिसंबर, 2025 तक इसे फाइल कर सकते हैं. 

धड़ाधड़ दाखिल किए जा रहे रिटर्न 

देशभर के टैक्सपेयर्स अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, 1 जुलाई तक 75,18,450 से ज्यादा आईटीआर रिटर्न फाइल हो चुके हैं और 71,11,836 रिटर्न वेरिफाई भी हो चुके हैं. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद टैक्सपेयर्स को रिफंड का बेसब्री से इंतजार रहता है. अब सवाल आता है कि रिफंड का पैसा कितने दिन में अकाउंट में आता है?

कितने दिनों में आता है रिफंड? 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही यह बता चुकी हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑटोमेशन और प्रॉसेस में सुधार के बाद अब अमूमन 10 दिनों के भीतर इनकम टैक्स रिफंड जारी कर दिया जा रहा है. हालांकि, हर केस में रिफंड मिलने की समयसीमा अलग हो सकती है. कुछ मामलों में रिफंड कुछ ही दिनों के भीतर प्रॉसेस हो जाता है, जबकि कुछ मामलों में हफ्तों लग जाते हैं. 

किन वजहों से रिफंड आने में होती है देरी? 

  • ITR के ई-वेरिफिकेशन के बिना रिफंड नहीं मिलेगा. 
  • पैन अगर आधार से लिंक नहीं है, तो रिफंड में देरी हो सकती है. 
  • अगर TDS डिटेल फॉर्म 26AS (टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट) से मेल नहीं खाती है, तो भी रिटर्न अटक सकता है क्योंकि इसकी फिर से जांच की जाती है. 
  • बैंक स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ी होने जैसे कि अकाउंट नंबर के गलत होने या IFSC कोड में कुछ गलत होने से भी रिटर्न होल्ड हो सकती है. 
  • विभाग से भेजे गए नोटिस या ईमेल का जवाब नहीं देने से भी रिटर्न प्रॉसेस होने में और भी ज्यादा वक्त लगता है. 

इसलिए सिर्फ आईटीआर फाइल करना ही काफी नहीं है, बल्कि उसका ई-वेरिफिकेशन भी जरूरी है. आधार पर आए ओटीपी, नेट बैंकिंग और अन्य डिजिटल तरीकों से ऐसा आसानी से किया जा सकता है. 

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