
‘जब सड़क गाड़ी चलाने लायक नहीं तो टोल वसूली गलत’, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा हाई कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब सड़क गाड़ी चलाने लायक न हो तो उस पर टोल की वसूली गलत है, जो सड़क अधूरी हो, जिसमें गड्ढे हों या जिसमें ट्रैफिक अटक कर चलता हो, उसमें टोल नहीं वसूला जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें…