
SC ने जमानत राशि जमा करने की पेशकश के बाद इसे ‘कठिन’ बताने वाले पक्षकारों की निंदा की
<p style="text-align: justify;">सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (23 जून, 2025) को उस प्रचलित तरीके की निंदा की जिसमें पक्षकार स्वेच्छा से जमानत के लिए पर्याप्त धनराशि जमा करने की पेशकश करते हैं, लेकिन बाद में हाईकोर्ट्स की ओर से लगाई गई कठोर शर्तों में ढील देने की मांग करते हैं.</p> <p style="text-align: justify;">जस्टिस के वी विश्वनाथन…