
बैंकों को नुकसान पहुंचाने वाले 5 दोषियों को 5 साल की सजा, 27 लाख का जुर्माना
<p style="text-align: justify;">मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में पांच दोषियों को 5 साल की कठोर कैद (रिगोरस इम्प्रिज़नमेंट) और कुल 27 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. दोषियों में धनलक्ष्मी बैंक, मदुरै के पूर्व शाखा प्रबंधक (ब्रांच मैनेजर), ऋण वसूली अधिकरण (DRT) के पूर्व अधिकारी और दो…