
फर्जी कागजात लगाकर बैंक से लिया करोड़ों का लोन, CBI कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई 3 साल की सजा
Bank Fraud Case: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी मामले में के. शिवा रामा कृष्णा और एन. मोहन रेड्डी को दोषी करार देते हुए तीन साल की कठोर कैद (Rigorous Imprisonment) और कुल 30,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. ये फैसला हैदराबाद की XXI एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सुनाया. क्या है…