
केंद्र सरकार के आरक्षण नियमों का पालन करेगा सुप्रीम कोर्ट, SC/ST के बाद अब OBC आरक्षण का भी रास
<p style="text-align: justify;">सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती में अब ओबीसी, दिव्यांग, पूर्व सैनिक और स्वतंत्रता सेनानी आश्रित को भी आरक्षण मिल सकेगा. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स रूल्स, 1961 में आवश्यक बदलाव कर दिया गया है. अब सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की तरफ समय-समय पर जारी नियमों, आदेशों और अधिसूचनाओं…