
‘शरिया अदालतों और फतवों को मान्यता नहीं, आदेश मानने के लिए नहीं डाल सकते दवाब’, सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ किया कि भारत में शरिया कोर्ट, काजी कोर्ट, दारुल कजा या इसी तरह के किसी भी संस्थान की कोई कानूनी मान्यता नहीं है. कोर्ट ने कहा कि इस तरह के किसी भी अदालतों की ओर से दिया गया कोई भी निर्देश लागू नहीं होता और…