Waqf Amendment Act 2025: ‘बीच में मत बोलिए’, CJI संजीव खन्ना ने कपिल सिब्बल से क्यों कहा ऐसा

Waqf Amendment Act 2025: ‘बीच में मत बोलिए’, CJI संजीव खन्ना ने कपिल सिब्बल से क्यों कहा ऐसा


वक्फ संशोधन कानून को लेकर दाखिल याचिकाओं पर गुरुवार (17 अप्रैल, 2025) को सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुनवाई के लिए बैठी. कोर्ट ने कानून पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन एक हफ्ते के लिए पहले जैसी स्थिति बने रहने का निर्देश दिया है. फैसला सुनाते वक्त याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल बीच में बोल पड़े तो मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उन्हें टोक दिया और कहा कि बीच में मत बोलिए.

सीजेआई संजीव खन्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘वक्फ घोषित संपत्ति और रजिस्टर्ड संपत्ति को पहले की तरह बने रहने दिया जाए.’ इस दौरान कपिल सिब्बल बोल पड़े कि वक्फ बाय यूजर भी लिखिए. सीजेआई ने उन्हें टोकते हुए कहा, ‘मैं आदेश लिखवा रहा हूं. बीच में मत बोलिए.’

सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि वह संसद से पारित एक्ट पर रोक लगाने जा रहा है. एक्ट के कुछ सेक्शन को देख कर रोक लगा देना सही नहीं होगा. उन्होंने कहा कि लाखों लोगों से बात कर करके कानून बनाया गया है इसलिए सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह हैं. एसजी मेहता ने कोर्ट से जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा है, जिस पर सीजेआई ने अनुमति दे दी. उन्होंने कहा कि अभी वह कानूनी नहीं कर रहे हैं. 1 सप्ताह में कुछ नहीं बदल जाएगा.

सीजेआई ने केंद्र से कहा कि वह उसको सुनेंगे, लेकिन वह यह नहीं चाहते कि स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव हो जाए इसलिए फिलहाल पहले जैसी स्थिति बनी रहे ठीक है. कोर्ट ने वक्फ बोर्ड या काउंसिल में नई नियुक्ति पर भी रोक लगा दी है. सीजेआई संजीव खन्ना ने एसजी तुषार मेहता से ये भी पूछा कि क्या 1995 के एक्ट के तहत रजिस्टर्ड संपत्ति पर कार्रवाई नहीं होगी? एसजी ने इस पर कहा कि यह बात कानून का हिस्सा है.

(निपुण सहगल के इनपुट के साथ)



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