Rouse Avenue Court on National Herald Case : नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉउज एवन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से फिलहाल इनकार कर दिया. राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि जब तक अदालत को पूरा संतोष न हो जाए, तब तक नोटिस जारी नहीं किया जा सकता.
कोर्ट ने ईडी के दस्तावेजों में पाई कमी
अदालत ने पाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की कमी है. जज ने निर्देश दिया कि ईडी पहले वह दस्तावेज दाखिल करे, इसके बाद ही नोटिस जारी करने पर विचार किया जाएगा. अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले शुक्रवार (2 मई) को होगी.
उल्लेखनीय है कि इसी महीने ईडी ने इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 की धारा 44 और 45 के तहत अभियोजन शिकायत दाखिल की है.
क्या है पूरा विवाद?
यह मामला एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) के अधिग्रहण से जुड़ा है, जो कभी ‘नेशनल हेराल्ड’ अखबार का प्रकाशन करता था. वर्ष 2010 में, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (YIL) नामक एक नई कंपनी ने कांग्रेस पार्टी से AJL का करीब 90 करोड़ रुपये का कर्ज महज 50 लाख रुपये में खरीद लिया. इसके बाद YIL ने AJL की संपत्तियों पर नियंत्रण पा लिया, जिनकी कीमत 2,000 करोड़ रुपये से अधिक बताई जाती है.
ईडी ने गांधी परिवार पर लगाए हैं गंभीर आरोप
ईडी का आरोप है कि गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी के फंड का दुरुपयोग कर निजी लाभ के लिए AJL की संपत्तियों पर कब्जा किया. हाल ही में, ईडी ने AJL से जुड़ी करीब 661 करोड़ रुपये की संपत्तियों को भी जब्त करने की कार्रवाई शुरू की है.